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स्कूल चलें हम अभियान एक से 4 अप्रैल तक, स्कूल शिक्षा विभाग ने कलेक्टर्स को जारी किये दिशा-निर्देश

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वास्तविकता दर्शन समाचार, 27 मार्च 2025         इंदौर। प्रदेश में नवीन शिक्षण सत्र वर्ष 2025-26 की शुरूआत एक अप्रैल से स्कूल चलें हम अभियान के रूप में की जायेगी। अभियान के दौरान प्रदेश में एक से 4 अप्रैल, 2025 तक प्रतिदिन शालाओं में कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं। अभियान के दौरान सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। प्रदेश में करीब 92 हजार सरकारी स्कूल हैं। इनमें प्रायमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकण्डरी स्कूल हैं। इन स्कूलों में लगभग 85 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं। ० राज्य स्तरीय आयोजन          स्कूल चलें हम अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में होगा। कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की जा रही है। ० जिला-शाला स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रमक  प्रदेश में जिले के प्रभारी मंत्री जिला स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम ...

MP: धारा-144 के अंतर्गत बगैर अनुमति के जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन आदि आयोजित करने पर लगाया प्रतिबंध

▪️ धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी


Vastvikta Darshan News. 9 मई 2023

       Indore: इंदौर जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये किसी भी स्थल पर बगैर अनुमति के जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन आयोजित करने पर प्रतिबंध जारी है। प्रतिबंधात्मक अवधि में अस्त्र-शस्त्र धारण करने तथा उनके प्रदर्शन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 
       इस संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अजय देव शर्मा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश 25 जून 2023 तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के थाने महू, मानपुर, किशनगंज, बडगोंदा, सिमरोल, देपालपुर, बेटमा, गौतमुपरा, हातोद, सांवेर, चंद्रावतीगंज, शिप्रा तथा खुड़ैल की सीमाओं के अंतर्गत लागू रहेगा। इस अवधि में इंदौर जिले की सीमा के अंतर्गत किसी भी स्थल पर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का जुलूस, मौन, जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन/समूह जब तक किसी आयोजन की विधिवत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उस आयोजन के किसी भी प्रकार (इलेक्ट्रानिक/प्रिंट/सोशल मीडिया/पोस्टर बेनर के माध्यम/अन्य कोई भी माध्यम से) से प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे।
      साथ ही सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र नियमों के विपरित धारण करने तथा उनके प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। न्यायाधिपति, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्य पालन के समय ड्यूटी पर लगाये गये सुरक्षा बलों एवं अर्द्ध सैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों/अधिकारी की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिसकर्मी, बैंक गार्ड उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। 
    प्रतिबंधात्मक अवधि में किसी भी प्रकार के कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग, झण्डे आदि जिन पर किसी भी धर्म,व्यक्ति,सम्प्रदाय,जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, का प्रकाशन एवं उसका किसी भी निजी एवं सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी भवन/संपत्ति पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भड़काऊ नारे लिखे जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त अवधि में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतगर्त डी.जे, लाउडस्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा।

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