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मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना अंतर्गत निशुल्क सामूहिक विवाह 02 नवम्बर 2025 को, 22 अक्टूबर तक जमा होंगे आवेदन

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना अंतर्गत निशुल्क सामूहिक विवाह 02 नवम्बर 2025 को, 22 अक्टूबर तक जमा होंगे आवेदन वास्तविकता दर्शन समाचार, इंदौर           ग्वालियर। नगर निगम ग्वालियर द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजनान्तर्गत दिनांक 02 नवम्बर 2025 (रविवार) देवउठनी ग्यारस के शुभ मुहूर्त में निःशुल्क सामूहिक विवाह एवं निकाह का आयोजन किया जा रहा है। जिसके आवेदन 22 अक्टूबर 2025 तक जमा किए जा सकते हैं।          उपायुक्त सत्यपाल सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजनान्तर्गत दिनांक 02 नवम्बर 2025 (रविवार) देवउठनी के शुभ मुहूर्त में निःशुल्क सामूहिक विवाह एवं निकाह का आयोजन किया जा रहा है। उक्त सम्मेलन में निम्न दस्तावेज के साथ गरीब कन्याओं की शादी हेतु अपने निकटस्थ क्षेत्रीय कार्यालय, जनमित्र केन्द्र, नगर निगम ग्वालियर में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर योजना में पंजीयन कर सकते हैं। अतः आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर योजनान्तर्गत लाभ र...

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5000 सरकारी स्कूलों को किया बंद

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5000 सरकारी स्कूलों को बंद किरने का निर्णय लिया। जिसका विरोध तेज हो गया है। जौनपुर में सरकारी स्कूल बचाओ संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।

वास्तविकता दर्शन समाचार, इंदौर 


         उत्तर प्रदेश। विकास खंड बदलापुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय पहितियापुर को कम छात्र संख्या के कारण 26 जून से बंद कर दिया गया। यह कार्रवाई स्कूल विलय की अंतिम तिथि 30 जून से पहले की गई। अभिभावकों को छात्र संख्या बढ़ाने का अवसर नहीं मिला। पहितियापुर गांव की स्थिति विशेष है। गांव के दक्षिण और पूर्व में पीली नदी व जंगल है। उत्तर में हाईवे बाईपास व रेल लाइन है। पश्चिम में हाईवे व बाजार है। स्कूल को 3 किलोमीटर दूर सिंगरामऊ में विलय किया गया है।


            अभिभावकों का कहना है कि दुर्गम रास्तों के कारण बच्चे दूर के स्कूल नहीं जा पाएंगे। संविधान का अनुच्छेद 45 राज्य को 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का निर्देश देता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। अधिनियम के अनुसार हर बच्चे को घर के पास स्कूल में पढ़ने का अधिकार है। ग्रामवासियों का कहना है कि छात्र संख्या के आधार पर स्कूल बंद करना अलोकतांत्रिक है। यह शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन भी है। उन्होंने मांग की है कि पहितियापुर सहित अन्य सरकारी स्कूलों को बंद न किया जाए।

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