जनसुनवाई के दौरान आज 65 शिकायत आवेदन प्राप्त हुए, पुलिस आयुक्त ने प्रत्येक आवेदक की समस्या सुन, संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही कर शीघ्र निराकरण हेतु दिए दिशा निर्देश
वास्तविकता दर्शन समाचार, इंदौर
इंदौर। देपालपुर क्षेत्र के ग्राम जलोदिया पार में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 162/2 एवं 163/2 भूमि स्वामी आदित्य राज पिता बहादुर सिंह चावड़ा के स्वामित्व की भूमि पर अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री संचालित होने की सूचना प्रशासन को प्राप्त हुई थी।
सूचना की पुष्टि हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी देपालपुर श्री राकेश मोहन त्रिपाठी के निर्देशानुसार बुधवार को कार्यपालिक दण्डाधिकारी श्री नागेन्द्र त्रिपाठी के द्वारा निरीक्षक पुलिस थाना देपालपुर श्री रंजीत सिंह बघेल एवं अन्य पुलिस टीम व राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से मौके का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त स्थल पर बिना वैध अनुमति, लाइसेंस के पटाखा निर्माण संबंधी गतिविधियाँ की जा रही थीं, जो नियमों के विरुद्ध हैं। निरीक्षण के समय मौके पर कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं पाया गया। सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से मौके पर कोई संसाधन उपलब्ध नही थे। मौके पर उपलब्ध सामग्री, (पटाखा सुतलीबम) 13 बोरी व पटाखा बनाने की सामग्री लगभग 05 बोरी (100 कि.ग्रा.) स्थल पर पाई गई, जो कि सील किया गया तथा नियमानुसार पंचनामा तैयार किया गया। पंचनामा एवं सीलिंग की कार्यवाही पुलिस एवं राजस्व अमले की उपस्थिति में संपन्न की गई। उक्त अवैध गतिविधि विस्फोटक अधिनियम एवं अन्य संबंधित नियमों का उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
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