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अवैध मदिरा की 101 पेटी जप्त, जिलाबदर कुख्यात तस्कर के घर पर आबकारी का बड़ा एक्शन

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वास्तविकता दर्शन समाचार, इंदौर । मदिरा के अवैध रूप से क्रय-विक्रय, भण्डारण तथा परिवहन करने वालों के विरूद्ध इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिलाबदर कुख्यात तस्कर के घर पर छापा डालकर बड़ी मात्रा में अवैध मदिरा जप्त की गई।         यह कार्रवाई सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में कंट्रोलर देवेश चतुर्वेदी, डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल एवं फ्लाइंग स्क्वॉड प्रभारी कमलेश सोलंकी द्वारा वृत्त सांवेर अंतर्गत ग्राम बड़ोदिया खान में की गई। आबकारी विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए कुख्यात शराब तस्कर महेश उर्फ एन.डी. के निवास से अवैध मदिरा जप्त की गई। कार्यवाही के दौरान कुल 62 पेटी देशी मदिरा (558 बल्क लीटर), 35 पेटी विदेशी मदिरा स्प्रिट (315 बल्क लीटर) तथा 4 पेटी विदेशी मदिरा बीयर (48 लीटर) जप्त की गई। इस प्रकार कुल 101 पेटी देशी एवं विदेशी मदिरा, कुल 921 बल्क लीटर मदिरा बरामद की गई। उक्त आरोपी पूर्व में जिलाबदर भी रह चुका है, जिससे उसकी आपराधिक प्रवृत्ति स्पष्ट होती है।  उक्त कार्यवाही में आबकारी विभाग की टीम, जिसमें एडी...

देपालपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री सील

 वास्तविकता दर्शन समाचार, इंदौर 

          इंदौर। देपालपुर क्षेत्र के ग्राम जलोदिया पार में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 162/2 एवं 163/2 भूमि स्वामी आदित्य राज पिता बहादुर सिंह चावड़ा के स्वामित्व की भूमि पर अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री संचालित होने की सूचना प्रशासन को प्राप्त हुई थी। 

         सूचना की पुष्टि हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी देपालपुर श्री राकेश मोहन त्रिपाठी के निर्देशानुसार बुधवार को कार्यपालिक दण्डाधिकारी श्री नागेन्द्र त्रिपाठी के द्वारा निरीक्षक पुलिस थाना देपालपुर श्री रंजीत सिंह बघेल एवं अन्य पुलिस टीम व राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से मौके का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त स्थल पर बिना वैध अनुमति, लाइसेंस के पटाखा निर्माण संबंधी गतिविधियाँ की जा रही थीं, जो नियमों के विरुद्ध हैं। निरीक्षण के समय मौके पर कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं पाया गया। सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से मौके पर कोई संसाधन उपलब्ध नही थे। मौके पर उपलब्ध सामग्री, (पटाखा सुतलीबम) 13 बोरी व पटाखा बनाने की सामग्री लगभग 05 बोरी (100 कि.ग्रा.) स्थल पर पाई गई, जो कि सील किया गया तथा नियमानुसार पंचनामा तैयार किया गया। पंचनामा एवं सीलिंग की कार्यवाही पुलिस एवं राजस्व अमले की उपस्थिति में संपन्न की गई। उक्त अवैध गतिविधि विस्फोटक अधिनियम एवं अन्य संबंधित नियमों का उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

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