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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5000 सरकारी स्कूलों को किया बंद

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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5000 सरकारी स्कूलों को बंद किरने का निर्णय लिया। जिसका विरोध तेज हो गया है। जौनपुर में सरकारी स्कूल बचाओ संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। वास्तविकता दर्शन समाचार, इंदौर           उत्तर प्रदेश। विकास खंड बदलापुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय पहितियापुर को कम छात्र संख्या के कारण 26 जून से बंद कर दिया गया। यह कार्रवाई स्कूल विलय की अंतिम तिथि 30 जून से पहले की गई। अभिभावकों को छात्र संख्या बढ़ाने का अवसर नहीं मिला। पहितियापुर गांव की स्थिति विशेष है। गांव के दक्षिण और पूर्व में पीली नदी व जंगल है। उत्तर में हाईवे बाईपास व रेल लाइन है। पश्चिम में हाईवे व बाजार है। स्कूल को 3 किलोमीटर दूर सिंगरामऊ में विलय किया गया है।             अभिभावकों का कहना है कि दुर्गम रास्तों के कारण बच्चे दूर के स्कूल नहीं जा पाएंगे। संविधान का अनुच्छेद 45 राज्य को 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का निर्देश देता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा...

बिना खाद्य लाइसेंस के व्यवसाय करने पर छह माह की सजा एवं 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान तुरंत बनवाएं आनलाइन लाइसेंस

 

▪️खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण के लिए ऑफ़लाइन शिविर आज से
वास्तविकता दर्शन
 , 29 जनवरी 2021 

           इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में खाद्य पदार्थों के कारोबार से जुड़े व्यक्तियों के लायसेंस एवं पंजीकरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा इंदौर में विशेष शिविर लगाये जा रहे हैं। यह शिविर आज 30 जनवरी को सुबह 11 बजे पोरवाल पैलेस, 6/1, जंगमपुरा में आयोजित किया जाएगा। दूसरा शिविर रविवार को सुबह 11 बजे मुकेश सुखायानी की दुकान मुसाखेड़ी चौराहा में आयोजित किया गया है। बगैर लायंस के खाद्य पदार्थों के निर्माण और कारोबार करने पर छह महीने की सजा और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। अपील की गई है कि इन प्रशिक्षकों में पहुंचकर अपना पंजीकरण करवाएं और लायंस स्टाफ बनवाये।



       2006 के तहत लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करने के लिए आवेदन करें। संबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही जारी लाय और पंजीकरण / पंजीकरण भी कार्यालय से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जारी लायसेंस और पंजीकरण पंजीकरण व्यवसाय व्यवसायी को उसके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर उपलब्ध हो जाएगा।
      सभी खाद्य व्यवसायियों को समझाईश दी गई है कि वे अपने खाद्य कारोबार का लायसेंस / पंजीकरण प्राप्त करने के लिए अतिशीघ्र आवेदन करें। साथ ही जिन खाद्य कारोबारियों ने पूर्व में लाय प्रशिक्षण / पंजीकरण प्राप्त किया है क्या वे अपने परिसर में जारी लायसेंस / पंजीकरण चस्पा करना सुनिश्चित करें और यदि लाय सेवा / पंजीकरण की अवसान तिथि निकल चुकी है तो नए लायसेंस / पंजीकरण के लिए आवेदन करना सुनिश्चित करें। बिना लायसेंस के खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर छः महीने तक का कारावास और 5 लाख तक का दर्द और बिना पंजीकरण पर 2 लाख तक का दर्द हो सकता है। समस्या से बचने के लिए तत्काल अपना लायंस / पंजीकरण प्राप्त करें। खाद्य कारोबारियों की सुविधा के लिए जिले में विभिन्न स्थानों पर लायंस / रजिस्टियन के लिए कॉलर्स का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें खाद्य व्यवसायी आई। आई। डी। प्राग एवं फोटों के साथ और निर्धारित शुल्क का भुगतान कर आवेदन कर सकते हैं। शिविर के दौरान सभी खाद्य व्यापारी / अधिकारी / नागरिक को विभाजित -19 की गाईड लाईन का पालन करें।

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