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मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना अंतर्गत निशुल्क सामूहिक विवाह 02 नवम्बर 2025 को, 22 अक्टूबर तक जमा होंगे आवेदन

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना अंतर्गत निशुल्क सामूहिक विवाह 02 नवम्बर 2025 को, 22 अक्टूबर तक जमा होंगे आवेदन वास्तविकता दर्शन समाचार, इंदौर           ग्वालियर। नगर निगम ग्वालियर द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजनान्तर्गत दिनांक 02 नवम्बर 2025 (रविवार) देवउठनी ग्यारस के शुभ मुहूर्त में निःशुल्क सामूहिक विवाह एवं निकाह का आयोजन किया जा रहा है। जिसके आवेदन 22 अक्टूबर 2025 तक जमा किए जा सकते हैं।          उपायुक्त सत्यपाल सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजनान्तर्गत दिनांक 02 नवम्बर 2025 (रविवार) देवउठनी के शुभ मुहूर्त में निःशुल्क सामूहिक विवाह एवं निकाह का आयोजन किया जा रहा है। उक्त सम्मेलन में निम्न दस्तावेज के साथ गरीब कन्याओं की शादी हेतु अपने निकटस्थ क्षेत्रीय कार्यालय, जनमित्र केन्द्र, नगर निगम ग्वालियर में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर योजना में पंजीयन कर सकते हैं। अतः आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर योजनान्तर्गत लाभ र...

बिना परमिट संचालित तीन बस जब्त, वसूला गया एक लाख 40 हजार रुपये जुर्माना

वास्तविकता दर्शन समाचार 


        इंदौर। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इंदौर द्वारा लोक परिवहन वाहनों, बसों, स्कूल वाहनों सहित अन्य वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। इस अभियान के तहत आज की गई कार्रवाई में बिना परमिट संचालित तीन वाहनों को जप्त किया गया। संबंधित वाहनों के संचालकों के विरूद्ध एक लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

      क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि बसों में ओवरलोडिंग, अधिक किराया वसूली की भी जांच की जा रही है। लोगों को अपने वाहनों पर HSRP नम्बर प्लेट लगवाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। वाहन की गति, स्पीड गवर्नर सहित दस्तावेज की चेकिंग की जा रही है। दस्तावेज नहीं होने, क्षमता से अधिक सवारी पाए जाने, परमिट शर्तों का उल्लंघन करने वाली बसों के साथ ही, विशेष रूप से स्कूल तथा कॉलेजों के वाहनों की सघन जाँच की जा रही है। आज इंदौर-खण्डवा, इंदौर-रतलाम रूट की बसों की चेकिंग की गई। इन रुट पर 03 बसे बिना परमिट के संचालित होते पाई गई। जिन्हें जब्त किया गया। इन बसों पर मोटरयान कराधान अधिनियम एवं मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कार्यवाही कर एक लाख 40 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया।

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